चित्रकूट, मई 8 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनो दोषियों को 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडामाफी निवासी लोल्ला यादव ने बीते 11 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसके बेटा खलिहान में सो रहा था। इसी दौरान पहुंचे तीन अज्ञात लोगों ने बेटे के ऊपर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान उसका बेटा बेहोश हो गया। इसके बाद हमलावर भाग निकले। सूचना पाकर वह लोग पहुंचे और बेटे को अस्पताल में दाखिल कराया। किसी तरह बेटे की जान बच पाई। पुलिस ने ...