हाथरस, सितम्बर 9 -- हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव ने घर में घुसकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना हाथरस गेट में शहर के मधुगढ़ी इगलास रोड नई बस्ती निवासी इकबाल ने 2 नवंबर 2017 को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 1 नवंबर 2017 की शाम 7:00 बजे मैं घर में बच्चों सहित घर में मौजूद था। अचानक साजिद, नजरुद्दीन व जहुरूद्दीन निवासी नई बस्ती ने मेरे घर में घुसकर बड़े भाई इकराम के सिर में ईंट मारी है। सब घर वालों को लाठी डंडों से मारा पीटा है। इकराम के सिर में भारी चोट है लहूलुहान है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करते हुए...
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