सुल्तानपुर, सितम्बर 23 -- सुलतानपुर। अमेठी थाना क्षेत्र के बियसिया में 22 साल पूर्व धारदार हथियार से हमला कर शांति देवी की गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायाधीश राकेश पांडेय ने कल्लू और पप्पू कोरी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 22 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 26 नवंबर 2003 की शाम बियसिया गांव में रास्ते के विवाद के में श्रीनाथ कोरी (अब मृतक), पप्पू कोरी, कल्लू कोरी, जगदीश कोरी (नाबालिग) ने होकर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला बोला था। जिसमें घायल शांति देवी पत्नी जगप्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जबकि राधेश्याम, हरजीत राज तथा प्रेम कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी से सम्बंधित मारपीट के केस में दोषी मिले हरजीत राज और प्रेम कुमारी को कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई है। सभी दो...
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