बाराबंकी, सितम्बर 11 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। असन्द्रा थाना के ग्राम सिन्नी निवासी दिनेश कुमार ने 25 जून 2003 को तहरीर देकर बताया था कि गांव के ही रामकिशोर, रमाकान्त पुत्र हंसराज व रामविलास ने उनके पिता को बेरहमी से पीटा था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर असंद्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक द्वारा विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। न्यायालय अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामकिशोर, रमाकान्त निवासी सिन्नी मजरे सड़वा भेलू थाना असन्द्रा...