कुशीनगर, नवम्बर 21 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। हाटा कोतवाली के सिकटिया गांव में सौतेली मां के पेट में कहासुनी के दौरान सौतेले बेटे ने कहासुनी के दौरान छिलनी घोंप दिया था, जिससे इलाज के दौरान। एफटीसी सेकेंड एडीजे सत्यपाल सिंह की अदालत ने सौतेले बेटे को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। उसे पांच साल के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी केके पांडेय ने बताया कि हाटा कोतवाली में सिकटिया गांव निवासी श्रीकांत ने 14 सितंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था पत्नी मंजू की सौतेले बेटे दीपलाल भारती ने छिलनी घोंप कर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दीपलाल को अगले ही दिन उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने जांच पूरी कर दीपलाल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। एफटीसी सेकेंड ...