बांदा, नवम्बर 6 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता गैरइरादतन हत्या करने के मामले मे दोषी सगे भाई को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि नरैनी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी पिता जागेश्वर ने थाने मे 11 सितंबर 2022 को रिर्पोट दर्ज कराई। बताया कि दस सितंबर 2022 की रात 9 बजे उसके दोनों बेटे शराब के नशे में झगड़ा कर लिया। इस दौरान उसका बड़ा पुत्र बच्चू अपने छोटे भाई कल्कू को लकड़ी के चैला से मार दिया था। जिससे उसके सर में गंभीर चोट लगने के कारण वह घायल हो गया। उसे नरैनी सीएचसी से जिला अस्पताल और वहां से कानपुर के लिए रेफर कर ...
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