फिरोजाबाद, अप्रैल 25 -- न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र के कच्चा टूंडला प्रकाश टाकीज गली निवासी ओमप्रकाश अपनी पत्नी बादामी देवी के साथ 7 फरवरी 2019 को घर पर मौजूद था। तभी मोहल्ले का योगेश पुत्र प्रमोद घर में घुस आया। उसने दोनों पर हमला कर दिया। हमले में ओमप्रकाश को गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई। मृतक के पुत्र उमाशंकर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद योगेश पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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