फिरोजाबाद, सितम्बर 19 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना के गांव पलिया कला में 03 जुलाई 2016 को ओमवीर सिंह व उसका भाई रामनरेश तथा चाचा रामेश्वर रुपये लेने गए थे। ओमवीर व उसके चाचा रामेश्वर लघुशंका करने चले गये। तभी रामब्रेश, अनिल यादव व भीषमपाल डण्डा लेकर आये तथा उन्होंने गाली गलौज करते हुए चारपाई पर बैठे रामनरेश को जान से मारने की नीयत से डण्डा मारा। भीष्मपाल व अनिल यादव ने लात घूंसों से उसे मारा। जिससे रामनरेश को गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनरेश का हमलावरों से एक वर्ष पूर्व से खरबूजा तोड़ने को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के भाई ओमवीर सिंह ने थाने में रामब्रेश, अनिल यादव व भीषमपाल के वि...
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