आगरा, नवम्बर 19 -- गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी महेंद्र निवासी जसवंत नगर नगला देवजीत एत्मादुद्दौला को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने उसे पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी हरीबाबू ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी शंकरलाल ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 29 सितंबर 2019 को आरोपी महेंद्र ने वादी की पुत्री रजनी के पेट में लात मार दी। गंभीर हालत में उसकी मृत्यु को इलाज के लिए जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी पुत्री मृत्यु हो गई। पुलिस ने एक अक्तूबर 19 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दो अक्तूबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी ...