श्रावस्ती, मार्च 28 -- श्रावस्ती, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय की ओर से सजा सुनाई गई। दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उधारी के रुपये मांगने पर अभियुक्ता ने एक महिला को पीटा था जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। सिरसिया थाने के बिशुनापुर पड़वलिया निवासी ओम प्रकाश तिवारी व मनोज कुमार सगे भाई थे। मनोज कुमार ने ओमप्रकाश को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। पैसा मांगने पर दोनो भाईयों में मारपीट हो गई। इस दौरान मनोज की पत्नी कन्यावती जो नौ माह की गर्भवती थी उसे गंभीर चोट आई। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में कन्यावती के पिता इकौना थाना क्षेत्र के बैजपुर निवासी देवतादीन ने ओम प्रकाश व उसकी पत्नी निर्मला देवी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का माम...