फिरोजाबाद, नवम्बर 13 -- न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना के नगला मधु निवासी 8 मई 2015 महावीर सिंह की बेटी की गांव में बारात आई थी। उसी दौरान गांव का ही जीवाराम पुत्र रामदास अपने बेटे आदित्य व चचेरे भाई के साथ बारात देख रहा था। तभी गांव का ही हेम सिंह वहां पर आ गया। उसने शादी में फायरिंग की। उसकी गोली लगने से आदित्य 12 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से हड़कंप मच गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हेम सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2 लाख रुपया अर्थ दंड लगाया।...