आजमगढ़, अप्रैल 5 -- आजमगढ़ । गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार की गांव के पप्पू उर्फ रणविजय आदि से रंजिश चल रही थी। 19 जून 2007 की रात लगभग साढ़े दस बजे पप्पू उर्फ रणविजय, शुद्धू तथा सुनील वादी मुकदमा धर्मेंद्र के भाई रामजीत को पीटने लगे। शोर सुनकर रामजीत को बचाने उसकी मां मनजा देवी पहुंची तो हमलावरों ने उसे लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा। जिसके कारण मनजा देवी की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायाल...