सिद्धार्थ, जनवरी 30 -- बांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में हनीफ पुत्र फेरु, सफीक पुत्र हनीफ और हमीद पुत्र हनीफ निवासी लौकिया थाना पथरा बाजार को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...