बिजनौर, अक्टूबर 15 -- नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्श नगर में 11 साल पहले बारात चढ़त के दौरान भूपेंद्र सिंह राजपूत को घेरकर गैर इरादतन हत्या के इरादे से की गई मारपीट के मामले में अतिरिक्त सेशन/एफटीसी द्वितीय की न्यायाधीश अलका चौधरी ने रेलवे कॉलोनी नजीबाबाद के चार आरोपियों सुशील, अमित, गोविंदा उर्फ कालू और सचिन उर्फ पिन्टू को 10-10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी हरेंद्र सिंह पुत्र चंद्रपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 10 फरवरी 2014 को उसका भाई भूपेंद्र सिंह राजपूत अपनी इनोवा गाड़ी से अपने घर आ रहा था। रात साढ़े दस बजे बजे जब भूपेंद्र सिंह राजपूत अपने घर के पास आया तो सामने बारात की चढ़त हो रही थी। भीड़भाड़ के कारण उसका भाई अपनी गा...