गोरखपुर, नवम्बर 12 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के सरपतहा बड़का जमुरहा टोला निवासी अभियुक्त महेश निषाद को पांच साल के कठोर कारावास एवं 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी चंद्रशेखर चौरसिया कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम परपतहा टोला चनई का निवासी है।25 नवम्बर 2023 को समय करीब 2:30 बजे उसका 13 वर्षीय लड़का अरविंद मोदीगंज के गुरुकुल एकेडमी स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रहा था।वह चौरी नाला पुलिया के पास जैसे ही पहुंचा तो एक बोलेरा वाहन तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ...
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