पीलीभीत, जनवरी 15 -- पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को दोषी पाते हुए सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने 20 हजार रुपए जुर्माना समेत पांच साल की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से आधी धनराशि वादी को दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली में मोहल्ला खुदागंज के वादी प्रदीप कुमार ने पांच जनवरी 2023 को तहरीर देकर कहा कि एक जनवरी 2023 को मोहल्ले के शिवम व उसके दादा रामलाल के साथ मोबाइल को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसमें शिवम ने उसके दादा को मारा पीटा तो वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासक...