संभल, जुलाई 20 -- थाना बनियाठेर के गांव नसीरपुर वर्ष 2012 में एक युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। पीड़ित की ओर से तीन लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस की सुनवाई जिला जज की अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है। गांव नसीरपुर निवासी अर्जुन सिंह ने 29 जून 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के नरेश, तेजपाल व धीरेंद्र सिंह ने 24 जून को उसके ताऊ के लड़के ओमपाल व ओमपाल की पत्नी बेटे के साथ गांव के मारपीट की थी। जिसमें तीन लोगों घायल हो गए। जबकि भाई ओमपाल की हालत गंभीर थी। उसे जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद केस की सुनवाई जिला जज दुर्ग नारायण सिंह अदालत में हु...