बागपत, जून 18 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत में हुई महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मृतका के परिजनों ने मुकदमे में कई आरोपियों को नामजद किया था। बड़ौत के गुराना मार्ग निवासी हरबीर ने गत 17 मई को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। हरबीर ने बताया था कि उसके भतीजे अमित और सुमित 16 मई की शाम जिम से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में संजय पलडिया, विनीत और एक अन्य ने उसके भतीजों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। सुमित ने अपनी मां ओमबीरी को फोन कर मारपीट की जानकारी दी, तो वह उन्हें बचाने के पहुंच गई थी। तभी हमलावरों ने ओमबीरी की भी पिटाई कर दी थी। आरोपियों की पिटाई से ओमबीरी की मौत हो गई थी, जबकि सुमित और अमित घायल हो गए थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करते ह...
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