रामपुर, जनवरी 17 -- जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने जनपद में कार्यरत समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता संस्था, उर्वरक थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेताओ को निर्देशित किया कि जनपद में किसानों के बीच अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग कदापि न करें। यदि जनपद में किसी भी स्तर पर अनुदानित उर्वरक के साथ किसी भी गैर अनुदानित उर्वरक की बिक्री का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। किसान इसकी शिकायत कृषि विभाग से भी कर सकते हैं।

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