रांची, जून 23 -- रांची। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी व सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रार्थी साहिल रातूसरिया को जमानत प्रदान कर दी। जमानत के लिए साहिल रातूसरिया पर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके की शर्त लगायी गयी है। प्रार्थी साहिल रातूसरिया को 19 मार्च को 40,500 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पीसी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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