साहिबगंज, दिसम्बर 28 -- साहिबगंज। खुले में कटे हुए बकरे व चिकन का प्रदर्शन कर बिक्री करने पर शीघ्र रोक लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के मटन बिक्री पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक बूचड़खानों और मटन कारोबार के लिए राज्य में नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक केवल वही मटन विक्रेता कारोबार कर सकेंगे, जिनके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 व 2011 के नियमों के तहत वैध पंजीकरण या लाइसेंस है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मटन बिक्री से पहले पशु क्रूरता निवारण (स्लॉटर हाउस) नियम 2001 और शेड्यूल-4 सहित सभी मानकों का पूर्ण पालन हो। फूड सेफ्टी नियमों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन आवश्यक है। दरअसल,जिला मुख्यालय में 50 स...