बाराबंकी, जनवरी 19 -- बाराबंकी। न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने थाना जहांगीराबाद में मारपीट करने के बाद युवक की मौत के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैरइरादन हत्या के अपराध की घटना से सम्बन्धित पांच अभियुक्तों को सात-सात वर्ष कारावास व प्रत्येक को 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । थाना जहांगीराबाद में आठ साल पहले मोहल्ला नई बस्ती बहादुरपुर निवासी प्रिंसराय ने अपने परिवारीजन को गाली-गलौज से करते हुए मार-पीट किए जाने के बाद इलाज के दौरान अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र नारायण सिंह ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ता की बह...