बरेली, जनवरी 31 -- मां-बेटे को मारपीट कर गैरइरादतन हमला कर दांत तोड़ने में दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सश्रम दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर एक लाख तीस हजार का जुर्माना लगाया है। थाना हाफिजगंज में गुलड़िया महीपत गांव के लाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के कल्याण उर्फ कल्लू से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। 31 नवंबर 2011 को दिन के 11 बजे कल्याण उर्फ कल्लू, राजेंद्र और मोहर पाल लाठी डंडे, फरसा लेकर उसके घर में घुस आये। उसके भाई नरदेव और 60 वर्षीय मां नत्थो देवी को आरोपीगण पीटने लगे, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटे आईं। चुटैल नरदेव का दांत भी टूट गया। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनो आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव और सौरभ तिवारी न...