गोंडा, जनवरी 28 -- गोंडा,विधि संवाददाता। अपर जिला जज सर्वजीत कुमार सिंह ने‌ गैर इरादतन हत्यारोपी पिता व दो पुत्रों को दस-दस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र शेखर सिंह व अमित पाठक के अनुसार थाना करनैलगंज अंतर्गत मोहल्ला नई बाजार निवासी ताज मोहम्मद ने अपने मोहल्ले के ही फिरोज व बाबू उर्फ गुलाम मुस्तफा पुत्रगण सिराज तथा सिराज पुत्र अब्दुल मजीद के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि पैसे के लेन-देन को लेकर आरोपियों ने उसे व पुत्र सोनू पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान सोनू की मौत जिला अस्पताल में हो गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौ...