लखीमपुरखीरी, जुलाई 30 -- गैरइरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने चारों को आजीवन कारावास समेत दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले के दो अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न पाते हुए उन्हें बरी कर दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव टापरपुरवा मजरा खरवहिया के रहने वाले राममूर्ति के घर पर पड़े छप्परों को 29 मई 2018 को गांव के ही डोरे, संतोष, मैकू, दशरथ, रामपाल और रामखेलावन आकर नोचने लगे। राममूर्ति ने जब विरोध किया तो सभी उसे मारने पीटने लगे। राममूर्ति के भाई कैलाश उसे बचाने आया तो उसे भी काफी मारपीटा। हमले में कैलाश गम्भीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान लखनऊ में...