बांदा, दिसम्बर 6 -- बांदा। संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना की अदालत ने शनिवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र की अहार गांव निवासी विनीता पत्नी रामचंद्र पटेल ने छह अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि चार अक्टूबर को शाम छह बजे शाम को उसके जानवर जागेश्वर के खेत मे चले गए थे। पति रामचंद्र पटेल जानवरों को खेत से निकालने के लिए गए तभी वहां मौजूद जागेश्वर पुत्र शिवराजी तथा मातादीन पुत्र जागेश्वर एवं इंद्रेशा पत्नी मातादीन...