अंबेडकर नगर, सितम्बर 15 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। मामला डेढ़ माह पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। टांडा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कला निवासी शकील अक्सर गांव के इन्द्रेश पुत्र टिक्कू लाल के साथ रहता था। बीते माह 25 जुलाई के दिन गांव के काली माता चौरा के पास इन्द्रेश ने शकील के साथ गाली-गलौज करते हुए सिर में डंडे से मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। आनन-फानन में उसे सद्दपुर स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया जहां से ट्राम सेन्टर लखनऊ के लिए रिफर कर दिया और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। सत्र न्यायालय में आरोपी इन्द्रेश की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्ज...