प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 24 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने आसपुर देवसरा के दयालगंज भनईपुर गांव के भुल्लारे उर्फ अमरजीत व हरिश्चंद्र को गैर इरदातन हत्या, मारपीट गाली देने के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास, प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि में से पांच हजार रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। वादी मुकदमा महेंद्र के अनुसार 15 अगस्त 2015 को वह अपने मकाई के खेत की रखवाली कर रहा था। शाम के समय दयालगंज के मकालू, भानु उर्फ़ रंजीत, भुल्लारे व हरिश्चंद्र ने मारपीट शुरू की। वादी के शोर मचाने पर बचाव को पहुंचे पिता सोमनाथ, बृजेश कुमार चौहान, अमर सिंह पर आरोपियों ने हमला किया। मारपीट में गंभीर चोट लगने से अमर सिंह ...