लखीमपुरखीरी, नवम्बर 7 -- लखीमपुर। गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बौधनिया गांव का रहने वाला कालीचरण भोगियापुर के प्रधान के यहां फार्म हाउस पर काम करता था और वहीं रहता था। काशीराम भी परिवार सहित वहीं रहता था। काशीराम की लड़की को लेकर कालीचरण और काशीराम में कुछ विवाद हुआ था। इसी रंजिश की वजह से चार मई 2020 की रात दोनों में फिर विवाद होने लगा और कालीचरण ने काशीराम पर डण्डे से हमला कर दिया। काशीराम गम्भीर रूप से घायल हो गया और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गयी। काशीराम के भाई सूरजपाल ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। मामल...