लखनऊ, जुलाई 9 -- नाली के विवाद के चलते मारपीट एवं गैर इरादतन हत्या के दोषी ठहराए गए ठाकुरगंज थाने के बरावनकला निवासी मंगल, टेकचंद व दउवन को अपर जिलाजज की अदालत ने 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक आरोपित को बीस बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मुकदमे के विचारण के दौरान सहअभियुक्त नन्हा की मृत्यु हो जाने के कारण उसका मामला समाप्त कर दिया गया था। अदालत में एडीजीसी मुन्ना लाल यादव ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी जमुना देवी ने थाना ठाकुरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके घर के सामने की नाली को आरोपितों ने ईंट लगाकर रोक दिया था। ह अपने पति के साथ 6 जुलाई 2011 को नाली कि सफाई कर रही थी, उसी समय सभी दोषी आरोपित एक राय होकर उसके परिवार वालों के साथ मार पीट करने लगे। इसमें उसके पति को गंभीर चोटें आई थीं। इलाज के दौरा...