सिद्धार्थ, फरवरी 14 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मो.रफी ने गैरइरादतन हत्या के आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास व Rs.10 हजार रुपये अर्थदंड व मारपीट के दो आरोपियों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने क्षेत्र के धनोहरा गांव निवासी चिथारु पुत्र घिसियावन पर धारा-308 व सीताराम पुत्र भदई, जनार्दन पुत्र पिंगल के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मो.रफी ने चिथारू को तीन साल की सजा व जुर्माना व सीताराम और जनार्दन को एक-एक वर्ष का कारावास व जुर्माना लगाया है।
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