लखीमपुरखीरी, नवम्बर 21 -- घर मे घुस कर गैरइरादतन जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट पिता पुत्रों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चंद्रा ने चारों आरोपियों को छह-छह साल के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को 30500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया थाना नीमगांव थाना क्षेत्र के अल्हवापुर गांव के रहने वाले रमेश कुमार का गांव के ही बालक राम से जमीन का विवाद था जिसका मुकदमा चल रहा था। इसी रंजिश की वजह से तीन अगस्त 2011 को सुबह दस बजे बालक राम अपने पुत्रों राजबहादुर, लवकुश और श्रवण के साथ लाठी डंडा लेकर रमेश कुमार के घर में घुस गये और हमला कर दिया। हमले में रमेश के भाई और भतीजी समेत चार पांच लोग घायल हो गये। रमेश कुमार ने घटना की रिप...
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