कन्नौज, नवम्बर 14 -- कन्नौज। गैगस्टर के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुये साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक को पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन साल का कारावास भोगना होगा। दोनो को न्यायालय से जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला के मुताबिक 21 मार्च 2013 को तत्कालीन ठठिया थाना प्रभारी सुदीप मिश्रा ने औरैया जिले के कस्बा दिवियापुर के मोहल्ला शान्तीनगर निवासी सलमान पुत्र रहीम बक्श व नीरज पुत्र पंचमलाल के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सलमान व नीरज गिरोह बनाकर लूट, राहजनी जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। दोनो अभियुक्तों ने 14 मार्च 2013 की शाम ठठिया थाना क्षेत्र के गांव बहसुईया निवासी भावना तिवारी पुत्री राजेन्द्र स्वरूप तिवारी की सोने की जंजीर लू...
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