सुल्तानपुर, सितम्बर 16 -- सुलतानपुर। गोसाईंगंज के इटकौली गांव के सद्दाम और उसके भाई सलमान, रतनसिरापुर के शाहरुख, इटकौली के सेबू और अल्ताफ के खिलाफ यह गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। सद्दाम इस गिरोह का सरगना है। यह गिरोह जनपद स्तर पर सक्रिय है और आर्थिक लाभ के लिए गौवध जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। 11 अगस्त 2025 को इस गिरोह ने चार गौवंशीय पशुओं को पिकअप में भरकर ले जाते समय उनके मुंह, पैर और गर्दन को रस्सी से बांधा था। इन पशुओं का वध कर मांस बेचने की योजना थी। इस घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ। 13 सितंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगचार्ट को मंजूरी दी। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ र...
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