सोनभद्र, सितम्बर 8 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर किसान चौहान समेत पांच सक्रिय सदस्यों को 3-3 वर्ष की कठोर कैद सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब 16 वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक शफीक अहमद खान ने रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 23 सितंबर 2009 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था। पता चला कि किसान चौहान निवासी गौरही, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग के सक्रिय सद...