बुलंदशहर, मई 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गैंग्स्टर एक्ट में एक अभियुक्त को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त अकबर पुत्र फूल खां निवासी रोहिदा थाना अरनिया व महमूद हसन उर्फ भालू, आशु, बिल्लू सलमान, बुंदु, दरोगा व तेय्यब निवासी बुलंदशहर ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था। गैंग लीडर महमूद हसन उर्फ भालू था। गैंग के कुल आठ सदस्य थे और अकबर भी शामिल था। अभियुक्त अकबर अपने गैंग के साथियों के साथ में मिलकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए थाना क्षेत्र व आसपास में पशु चोरी, गोकशी व जानलेवा हमला करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते थे। गैंग का क्षेत्र में पूरा आतंक व्याप्त था...