बदायूं, जुलाई 31 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज द्वितीय और गैंगस्टर न्यायालय की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने गैंगस्टर मामले में एक आरोपी को दोषी सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की हुक्म दिया। लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के मुताबिक बिनावर पुलिस ने साल 2023 में बरेली जिले के कैंट थानाक्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी राजा उर्फ जितेंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले की विवेचना इंस्पेक्टर अजब सिंह ने की। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसके बाद इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चयनित किया गया। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलील सुनी।...
		
			Click here to read full article from source
			
			To read the full article or to get the complete feed from this publication, please 
Contact Us.