आगरा, जून 14 -- शहर कोतवाली में वर्ष 2016 में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पाशा उर्फ मुर्शरफ पुत्र अली निवासी नई बस्ती जामा मस्जिद थाना उझानी जनपद बंदायू को दोषी पाया। अर्थदंड की चुका पा पाने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतना पड़ेगी।

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