कौशाम्बी, जून 30 -- मंझनपुर, संवाददाता सैनी कोतवाली में वर्ष 2008 में दो आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आरोपी चंद्रभूषण और रामविलास निवासी अजुहा अपराध के जरिए रुपया कमा रहे थे। दोनों कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। गैंगस्टर के मामले में सोमवार को एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। उभयपक्षों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने चंद्रभूषण और रामविलास को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.