सिद्धार्थ, सितम्बर 12 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को तीन साल पांच माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लल्लू उर्फ सन्तोष पुत्र विजय बहादुर निवासी देवभरिया थाना गोल्हौरा के खिलाफ 2018 में धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का केस दर्ज था। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को तीन साल पांच माह की सजा की सजा सुनाई। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने की।

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