चित्रकूट, नवम्बर 18 -- विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रवि दिवाकर की अदालत ने गैंगेस्टर में दोषमुक्त होने वाले की कुर्क की गई संपत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि कुर्क की गई संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट में दोष मुक्त होने वाले की मां की है। तत्कालीन थाना प्रभारी रैपुरा सुशीलचंद्र शर्मा ने देहरुच माफी निवासी लवलेश पटेल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसी क्रम में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने चार नवंबर 2024 को लवलेश की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। जिसके विरोध में लवलेश के पिता काशी प्रसाद ने डीएम के यहां फरियाद लगाई। बताया कि संबंधित संपत्ति पैतृक है। लवलेश की अर्जित संपत्ति नहीं है। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। न्यायालय में सुनवाई दौरान लवलेश की मां केतकी देवी ने कुर्क क...