बलरामपुर, जुलाई 2 -- बलरामपुर। यूपी गैंगेस्टर एक्ट में दोषी को 3 वर्ष दस दिन की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस्लाम पुत्र अमीन निवासी खगईजोत गैगेसटर एक्ट में आरोपी थे। उन्होंने बताया कि न्यायालय के समक्ष इस्लाम दोषी पाए गए। जिन्हें तीन वर्ष दस दिन कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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