बांदा, जुलाई 6 -- बांदा। संवाददाता गैंगेस्टर एक्ट के तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दो-दो साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि अतर्रा थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भगौती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि टप्पू उर्फ दीपक निवासी बांदा रोड अतर्रा, राजेश निवासी शास्त्री नगर अतर्रा, राजकुमार निवासी पचोखर का एक संगठित गिरोह है। तीनों के विरुद्ध थाना अतर्रा में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को सजा सुनायी।

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