बाराबंकी, अगस्त 14 -- बाराबंकी। ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों की मजबूत प्रस्तुति के परिणामस्वरूप अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल की टीम अपराधियों के खिलाफ वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर रही है, जिससे न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाई जा सके। इसी कड़ी में थाना देवा में पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी देवकी नंदन उर्फ चंदन सिंह निवासी कुशहरा थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-08 ने 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मुकदम...