बागपत, मार्च 7 -- बागपत न्यायालय में गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में राहुल काठा समेत दो और चोरी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि काठा गांव का रहने वाला राहुल आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसके खिलाफ बागपत कोतवाली पर संगीन धाराओं के कई मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2014 में उसके खिलाफ बागपत कोतवाली पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। गुरुवार के न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल को दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया।...