बांदा, अक्टूबर 31 -- बांदा। संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को गैगेस्टर एक्ट में दोषी पिता व उसके दो बेटों को छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह टॉपटेन हिस्ट्रीशीटर हैं, जो हत्या, लूट, रंगदारी व अवैध असलहों का उपयोग करके जघन्य अपराध करते थे। तीनों पर सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि बदौसा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह गौर ने 21 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। छेदी लाल यादव पुत्र जगन्नाथ यादव, सोनू उर्फ आलोक, आनंद यादव, राम नरेश उर्फ रतीभान व लालजी निवासी ग्राम जमुनिहा पुरवा थाना बदौसा के निवासी हैं। यह सभी एक संगठित अपराधी गिरोह चलाते हैं। इनका गैंगलीडर...