सोनभद्र, अगस्त 19 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। 10 हजार हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 26 अप्रैल 2019 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में गया था। इस बीच चला कि आनंद उर्फ कल्लू पुत्र मोहन गोंड़, निवासी कनछ टोला कोड़ईल, थाना चोपन का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गांव का ही गैंग का सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू पुत्र रामप्रसाद चेरो के साथ अन...