बांदा, अक्टूबर 13 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने गैगेस्टर एक्ट के मामले में संगठित अपराधी गिरोह के चार दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना चिल्ला के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बहादुर ने थाने मे 30 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फतेहपुर जनपद का एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियारों के बल पर लूटपाट और राहजनी अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए करते थे। इनके संगठित गिरोह में जनपद फतेहपुर निवासी आदर्श कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद,भोला पुत्र रमेश लोधी, सर्वेश पुत्र हरिलाल और नरेश पुत्र मंगल लोधी शामिल थे। इनके विरुद्व कोई भी व्यक्ति गव...