बुलंदशहर, मई 27 -- वर्ष 2023 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अलीगढ़ के शातिर बदमाश बहादुर को अपर सत्र न्यायाधीश-8/स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्रीचंद्र विजय श्रीनेत के न्यायालय ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस्त 2023 को थाना अरनियां में अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के गांव भदेशी निवासी बहादुर पुत्र हरि सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें बताया गया कि आरोपी बहादुर सिंह द्वारा अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देकर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित किया जाता है। 20 फरवरी 2024 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित करते हुए मॉन...
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