मथुरा, अक्टूबर 30 -- एडीजे विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण कोर्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने दो सगे भाइयों सहित तीन को गैंगस्टर एक्ट में पांच-पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि गिरोह बना कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लाखन सिंह उर्फ खलनायक, भगवान सिंह पुत्रगण हरिओम निवासीगण ग्राम अगरयाला शेरगढ़, राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पीतो ठाकुर निवासी सेही थाना शेरगढ़ व बलवीर सिंह पुत्र सम्पत ठाकुर निवासी सेही शेरगढ़ के खिलाफ शेरगढ़ थाना पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर उनके...